राजनांदगांव
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खैरागढ़ उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मार्च। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही समूचे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव में राजनीतिक दलों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना नियमों की शर्तों का पालन करने के साथ कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने पत्रकारवार्ता में चुनाव तैयारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और अन्य सभाओं पर रोक रहेगी। खैरागढ़ उपचुनाव में 2 लाख 11 हजार 879 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 106434 पुरूष एवं 105445 महिला शामिल हैं। इसमें 690 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए विधिवत रूप से कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं।
कलेक्टर के मुताबिक खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 में 283 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह कुल 291 मतदान केंद्रों में मत डाले जाएंगे। विधानसभा 2018 में मतदान केंद्रों की संख्या 277 थी। खैरागढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के साथ मत डाले जाएंगे। पुलिस विभाग की ओर से जवानों का एक दस्ता पूरे इलाके में तैनात रहेगा। वहीं पड़ोसी जिले बालाघाट प्रशासन के साथ सीमा पर एक संयुक्त टीमें भी तैनात रहेंगी। कलेक्टर का कहना है कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने तैयारी कर ली है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में किसी तरह की ढ़ील नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर प्रशासन की नजर रहेगी।
खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशियों की खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। उम्मीदवारों को निरंतर खर्च का ब्यौरा प्रशासन को देना होगा। प्रत्याशियों को बैनर-पोस्टर में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम भी उल्लेख करना होगा। 40 लाख रुपए की सीमा से अधिक खर्च होने पर निर्वाचन आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। सभाओं में लोगों की जानकारी और अन्य व्यवस्था के संबंध में भी खर्च किए गए राशि को प्रत्याशी का खर्च माना जाएगा।
बीज निगम कार्यालय बनेगा स्ट्रांग रूम
स्थानीय कमला कॉलेज के पीछे स्थित बीज निगम कार्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतदान के बाद ईवीएम को यहीं लॉक किया जाएगा तथा 16 अप्रैल को मतगणना भी यहीं होगी।
जिला पंचायत में नामांकन होंगे जमा
उपचुनाव के लिए उम्मीदवार जिला पंचायत में नामांकन जमा करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर की नियुक्ति की गई है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर जिम्मेदारी सम्हालेंगे।
मतदान केंद्र होंगे सेनेटाईज
कोरोना महामारी को ध्यान में रखते प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान दिवस के एक दिन पहले सेनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्र स्थल में प्रवेश द्वार पर पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पूर्व हाथों को सेनिटाईज करने की व्यवस्था, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था, प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य, कोरोना संक्रमित मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कराया जाएगा।
निर्वाचन कार्य निर्धारित तिथि
अधिसूचना का प्रकाशन 17 मार्च 2022
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2022
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 25 मार्च 2022
नाम वापसी की तिथि 28 मार्च 2022
मतदान की तिथि 12 अप्रैल 2022
मतगणना की तिथि 16 अप्रैल 2022
तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा 18 अप्रैल 2022