राजनांदगांव
![निगम ने की पेंड्री में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त निगम ने की पेंड्री में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1647165610jn__18.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मार्च। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक अवैध प्लाटिंग कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देश पर गत् दिनों वार्ड नं. 21 पेंड्री के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड नं. 21 पेंड्री में भूमि खसरा कं. 605/1 रकबा 0.1990 हेक्टेयर में भूमि पर कॉलोनाइजर मंजूलता जैन ध.प. सुरेशचन्द्र जैन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण किया गया था, जिसे हटाने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की गयी थी, किन्तु संबंधित कालोनईजर ने इस संबंध में निगम से न ही सम्पर्क किया और न ही अवैध प्लाटिंग निर्माण कार्य बंद किया गया। इनका उक्त कार्य छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कार्रवाई करते निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
आयुक्त ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करें।