राजनांदगांव
![15 तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर मिलेगी छूट-आयुक्त 15 तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर मिलेगी छूट-आयुक्त](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1648897181611842327G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 अप्रैल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। शासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते विगत वर्ष की भॉति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छूट के तहत 15 अपै्रल 2022 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है। नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 15 अपै्रल 2022 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजिकल डिस्टेंिसंग का पालन करते करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी सम्पत्ति कर की वसूली की जाएगी तथा नगारिकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।