रायगढ़

उज्जैन व रामपुर से चिटफंड के दो फरार आरोपी गिरफ्तार
30-Jun-2022 4:26 PM
उज्जैन व रामपुर से चिटफंड के दो फरार आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 जून। 
चिटफंड के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के क्रम में घरघोड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2017 के चिटफंड मामले के फरार आरोपी को केन्द्रीय जेल उज्जैन से तथा चक्रधरनगर पुलिस वर्ष 2016 के अपराध चिटफंड मामले के फरार आरोपी को जिला जेल रायपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया, जिनसे कम्पनी के चल अचल सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा थाने के मामले में प्रार्थी लाल बाबु गुप्ता निवासी नवापारा घरघोडा की शिकायत पर संचालक सुस्क इंडिया प्रा.लि. चिटफंड कंपनी के विरूद्ध प्रार्थी एवं अन्य निवेशको से मासिक किस्त 601 के हिसाब से कुल 58800 जमा कराकर अवधि पुर्ण होने पर रूपये को वापस मांगने पर पैसा को देने से इंकार कर दिये और कंपनी बंद कर फरार हो गये थे, रिपोर्ट पर धारा 420,467,468 भा.द.वि. 6,10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी राज कुमार कोसे को 27 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

अन्य आरोपी नरेन्द्र लोधी, दिनेश सैनी, सुनील का पता तलाश किया गया जो फरार रहने से एवं पता नहीं चलने से धारा 173(8) जाफौ के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार आरोपी राज कुमार कोसे के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर 13 जून को न्यायालय पेश किया गया था।

प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, इस दौरान आरोपी दिनेश सैनी निवासी वार्ड क्र. 03 नई आबादी मक्सी थाना मक्सी जिला साजापुर (म.प्र.) के वर्तमान में आरक्षी केन्द्र प्रकोष्ट ईकाई उज्जैन के अपराध दर्ज कर धारा 409, 420, 120बी भादवि में  9 मार्च 2021 से सेंट्रल जेल उज्जैन म.प्र. में निरूद्ध होने की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस अधीक्षक से दिगर प्रांत जाने की अनुमति लेकर उप निरीक्षक एडमोन खेस, थाना घरघोड़ा के नेत्तव में टीम मध्य प्रदेश रवाना किया गया, टीम द्वारा आरोपी दिनेश सैनी को उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ व जानकारियां लेकर 28 जून को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

वहीं चक्रधरनगर पुलिस अपराध दर्ज कर धारा 420 ,120 (बी) 34 भादवि एवं 4,5,6 चिटफंड स्क्रीन पाबंदी अधिनियम एवं धारा 6(5) 10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005  चिटफंड के आरोपी मृगेंद्र सिंह बघेल का पता सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश को जिला जेल रायपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया। आरोपी चिंटफंड कंपनी साई प्रकाश एंड प्रोपर्टी डेव्लपमेंट लिमिटेड से जुडा हुआ था।
 

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