महासमुन्द
महासमुंद, 2 नवंबर। नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उल्लेख है कि पार्षद अमरीन इरफान गिगानी ने निर्वाचन के पूर्व दिया जाति प्रमाण पत्र कूट रचित है। उनके द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसी आधार पर महिला पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ लेकर निर्वाचित हुईं। उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
इस संबंध में शिकायतकर्ता टीकाराम दास से मिली जानकारी के अनुसार बसना नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद अमरीन इरफान गिगानी का निर्वाचन शून्य करने और उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अमरीन बानु पिता अब्दुल लतीफ निवासी देवभोग तहसील देवभोग जिला गरियाबंद राज्य छत्तीसगढ़ का अस्थाई जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार देवभोग से प्राप्त किया था। किंतु वह जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज कूट रचना से प्राप्त किया गया था। जिस पर आवेदक(टीकाराम दास) ने जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति प्रेषित की थी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी रा. देवभोग ने जाति प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर खारिज की कार्यवाही दिनांक 7 जनवरी 2019 को की थी। किंतु नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद पद का आरक्षण महिला पिछड़ा वर्ग था। इस दौरान अमरीन इरफान गिनानी वर्तमान निवास नगर पंचायत बसना वार्ड क्रमांक 10 जिला महासमुंद ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया था।
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पार्षद वार्ड क्रमांक 14 के निर्वाचन को निरस्त करने और अमरीन इरफान गिगानी के प्रति उचित कार्रवाई करने की मांग के अलावा वार्ड क्रमांक 14 में किए गए निर्माण कार्य के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में कलेक्टर ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है।