कोण्डागांव
कोण्डागांव, 6 नवम्बर। कार्यालय जिला विधिक प्राधिकरण कोण्डागांव में मेगा विधिक कैम्प का आयोजन किया गया। जिला के ग्राम पंचायत के सरपंचों, सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रिशीला पॉल होरो, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा उपस्थित समूह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और वर्तमान में हो रहे मोबाइल से संबंधित की जानकारी दी गई।
गरीबी उन्मूलन योजनाओं का वैकल्पिक कियान्वयन योजना 2015 के संबंध में, आदिवासी अधिकारों का और और पर्वतन 2015 में नागरिकों को नि:शुल्क कानूनी सेवा योजना 2016, नशा उन्मूलन संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता, यान अधिनियम 2019, मोटर दावा अधिनियम, जिला सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण के लिए चलाए जा रहे योजना के संबंध संबंध में व भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार व उनके कर्तव्य के स्वतंत्रता का शिक्षा का अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों नागरिकों का सशक्तिकरण करना व विधिक जागरूकता लाने व उनके विधिक सलाह में मदद करने के संबंध में उपस्थित जनसमूह को को मार्गदर्शन किया। प्रेम प्रकाश शर्मा, सी.ई.ओ. जिला पंचायत कोण्डागांव, के द्वारा विभागिय जानकारी देते हुये आम लोगों के द्वारा चलाए जा माहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन आजिविका ग्रामीण, प्रधान मंत्री योजना, स्वच भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्राम योजना व मोबाईल के माध्यम भी अधिक से अधिक विधिक संबंधित वीडियो को देखकर या पड़कर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को को लाभान्वित करने हेतु मार्गदर्शन दी गई।
इस अवसर पर सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध, मेघनाथ सहायक अतिरिक्त लेखा प्रशिक्षण अधिकारी जनपद व जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के कर्मचारीगण जदीगश ठाकुर, बुदरू राम बघेल, सुनील कुमार, हसीना बेगम, जरीना पी.एल.व्ही. कोण्डागांव व ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकताएं उप स्थित रहीं।