मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 7 नवम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर पिता-पुत्र को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 दिसंबर 2020 की शाम करीब 4-5 बजे ग्राम बुंदेली वनग्राम में जमीन विवाद के कारण जयकरन के सौतेले भाई प्रेम सिंह एवं पिता सुमेर सिंह द्वारा डंडा व रॉड से मारपीट की गई। मारपीट में जयकरन के सीने व पेट में अंदरूनी चोट आई। उसे शासकीय अस्पताल मनेंद्रगढ़ लया गया जहां से जिला अस्पताल बैकुंठपुर रेफर किया गया। 30 दिसंबर 2020 को जिला अस्पताल अंबिकापुर में जयकरन की उपचार के दौरान मौत हो गई। मर्ग जांच उपरांत 26 फरवरी 2021 को थाना झगराखंड में आरोपी प्रेम सिंह एवं सुमेर सिंह के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा 13 अगस्त 2021 को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण के सभी तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने दोषसिद्ध प्रेम सिंह एवं सुमेर सिंह को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।