कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव 13 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा बिलासपुर के निर्देशानुसार और उत्तरा कुमार कश्यप, जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के 31 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रम व हक भी है से संबंधित विधिक जागरूकता शिविरों का समापन कार्यक्रम अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया।
जिला कोण्डागांव के समस्त ग्राम पंचायत के सचिवों व कार्यकर्ताओं को उत्तरा कुमार कश्यप व सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण प्रिशीला होरो, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, अपर जिला व सत्र एफ.टी.एस.सी. अम्बा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव व योगिता कुवर प्रशिक्षुक न्यायाधीश के द्वारा उपस्थित जन समूह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और वर्तमान समय में हो रहे मोबाईल से संबंधित अपराधों की दी गई और गरीबी का वैकल्पिक योजना 2015 के संबंध में, आदिवासी का और पर्वतन योजना 2015 के संबंध वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क कानूनी योजना योजना 2016, ,नशा उन्मूलन, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडऩा प्रताडऩा अधिनियम अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार भारतीय में दिय गये, नागरीकों के अधिकार व कर्तव्य, मानसिक रूप से अस्वस्थ के के संबंध, स्वतंत्रता का शिक्षा का अधिकार व ग्रामीण क्षेत्रों नागरिकों का सशक्तिकरण करना और उनमें विधिक जागरूकता लाने और उनको विधिक विधिक सहायता सलाह में मदद करने के में उपस्थित जन जन समूह को गया।
जिला अधिकारी महिला बाल विकास विभाग कोण्डागांव व संरक्षण अधिकारी के द्वारा विभागीय जानकारी देते हुए आम को शासन के द्वारा चलाए जा रहे सुकन्या योजना, कुपोषण, बच्चों के शिक्षा के अधिकार, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना आदि के जानकारी देते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित हेतु मार्गदर्शन दी गई।