रायगढ़

सोनल इंटरप्राईजेस के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
12-Mar-2023 7:18 PM
सोनल इंटरप्राईजेस के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

41 लाख की ठगी का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 12 मार्च। शनिवार को थाना कोतवाली में गोल चौक डंगनिया रायपुर निवासी ईश्वर प्रसाद पटेल (45) लिखित आवेदन देकर बिजली के सामान सप्लाईल के लिये कोतरारोड स्थित सोनल इंटरप्राइजेस के संचालक विशेष अग्रवाल पर 45 लाख रूपये वापस ना कर धोखाधड़ी की शिकायत किया गया है। मामले में आरोपी पर धोखाधड़ी (धारा 420 आईपीसी ) का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

शिकायतकर्ता के आवेदन के अनुसार ईश्वर प्रसाद पटेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल में ठेकेदारी का काम करता है। वर्ष 2021 में रायगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में बिजली का काम कराने के लिये, बिजली के सामान सप्लाईल के लिये, कोतरारोड़ स्थित सोनल इंटरप्राइजेस के संचालक विशेष अग्रवाल इनसे संपर्क किया, जिससे सामान क्रय करने के संबंध में बात हुई। विशेष अग्रवाल के द्वारा ईश्वर पटेल से एडवांस रूपये की मांग करने पर ईश्वर पटेल ने वर्ष 2021 में जुलाई से अक्टूबर के बीच अलग-अलग तिथियों में नगद और बैंक खाते में जमा कराकर कुल 1.67 करोड़ दिया गया।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि रूपये प्राप्त करने के बाद भी विशेष अग्रवाल माल सप्लाई न कर उसके द्वारा फर्जी बिल मेल किया जाता रहा। इसी कारण ध्यान नहीं दिये पर उसी साल पता चला कि विशेष अग्रवाल के द्वारा कोई भी समान सप्लाई नही किया गया है। विशेष अग्रवाल से प्राप्त पक्के बिलों को जीएसटी कार्यालय में जमा कराये जाने के बाद जीएसटी अधिकारीयों द्वारा छान बीन किये तो पता चला कि विशेष अग्रवाल के द्वारा दिया गया बिल भी बोगस है। उन बिलों के कारण जीएसटी विभाग द्वारा 65 लाख रूपये फाईन भी वसूला गया।

इस घटना के बाद विशेष अग्रवाल से मिलकर उसके साथ व्यापार करने से मना किया और रूपये वापस मांगा तो उसने अलग-अलग किस्तों में 1.26 करोड़ वापस कर दिया है, परन्तु 41 लाख रूपये को अभी तक वापस नहीं किया है, अनाकानी कर रहा है। इस तरह विशेष अग्रवाल के द्वारा सामान सप्लाई करने का एडवांस पैसा लेकर बोगस बिल देकर 41 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गई है। शिकायत आवेदन पर आरोपी विशेष अग्रवाल पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, आरोपी फरार है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे मुखबिर व स्टाफ आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए लगाकर रखा गया है।

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