रायगढ़

नियम विरुद्ध खरीदे 46 लाख के सामान, पूर्व सहायक आयुक्त से होगी वसूली
27-Mar-2023 2:52 PM
नियम विरुद्ध खरीदे 46 लाख के सामान, पूर्व सहायक आयुक्त से होगी वसूली

रायगढ़, 27 मार्च। इन दिनों आदिवासी विकास विभाग सुर्खियों में है। फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला चल ही रहा है। अब एक पुराना कारनामा भी सामने आया है। नियम विरुद्ध 46 लाख रुपए की सामग्री खरीदी के मामले में भूतपूर्व सहायक आयुक्त संकल्प साहू फंस गए हैं।

सरकार ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्रवाई जारी है।आजाक विभाग का यह मामला वर्ष 18-19 का है। तीन साल तक रायगढ़ जिले में पदस्थ रहने के दौरान तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त ने जांजगीर चांपा की फर्म सिंघानिया लघु उद्योग से 46,32,079 रुपए कीमत की विभिन्न सामग्री क्रय की थी।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने बिना अनुमति हुई इस खरीदी को वित्तीय अनियमितता माना।

शासन ने कहा कि क्रय प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया गया। जिला स्तरीय क्रय समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया। इस काम के लिए पृथक से आवंटन प्राप्त नहीं हुए थे। सामग्री क्रय करने के पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था।संबंधित वर्ष में बजट ही उपलब्ध नहीं था। सामग्री आपूर्ति के लिए आदेश पर साइन करने व देनदारी उठाने के लिए संकल्प साहू अधिकृत ही नहीं थे। वहीं क्रय सामग्रियों की स्टॉक भंडार प्रविष्टि ही दर्ज नहीं की गई। कार्यालय का नोटशीट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री आपूर्ति में क्रय संबंधी लेखा संधारण नहीं किया गया है। इस कृत्य को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए दंडनीय कहा गया है। विभाग ने 46,32,079 रुपए की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news