बलौदा बाजार

बिना काम कराए साढ़े 42 लाख का भुगतान, वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित
20-Apr-2023 6:54 PM
बिना काम कराए साढ़े 42 लाख का भुगतान, वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 20 अप्रैल। कैम्पा विभागीय मद के कार्यों में लापरवाही व अनियमितता के आरोप में वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित को निलंबित कर दिया गया है।

यह मामला बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत अर्जुनी परिक्षेत्र का है। जहां पदस्थ वन परिक्षेत्र ऑल परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी संतोष कुमार चौहान द्वारा विभिन्न कार्यों में अनियमितता बरतते हुए मौके पर कार्य कराए बिना 42 लाख 51 हजार 361 रुपए का प्रमाणक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर वित्तीय अनियमितता बरते जाने के आरोप एवं मामले में मुख्य वन संरक्षण के द्वारा जांच उपरांत आरोपी परिक्षेत्र अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान बवाल मचाने की आशंका के चलते यहां कारवाई विभाग द्वारा इतनी गोपनीय रखी गई कि इसकी भनक भी स्थानीय मीडिया को नहीं लग सकी। संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी के निलंबन की पुष्टि बलोदा बाजार वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल ने भी की जानकारी के अनुसार वन मंडल बलौदा बाजार के अर्जुनी परिक्षेत्र में वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार चौहान और 31 दिसंबर 2020 से 16 फरवरी 2023 तक पदस्थ रहने के दौरान कैंपा विभागीय मद अंतर्गत अर्जुनी परी क्षेत्र के डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण गिंडोला से कुकरीकोना लंबर नाला कदूर स्टोर बड निर्माण कार्य लंबर नाला स्टॉप डेम निर्माण एवं औषधि रोपण कार्य में गंभीर अनियमितता व कदाचार के आरोप लगे थे। जिसके पश्चात मुख्य वन संरक्षण शालिनी रैना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा अर्जुनी वन परिक्षेत्र  में उक्त परिक्षेत्र  अधिकारी द्वारा कराए गए कार्य का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि परिक्षेत्र  अधिकारी द्वारा एपीओ वर्ग 2021-22 में स्वीकृति राशि 6040000 का कार्य 2022-23 में कराया गया। इस कार्य के एवज में उनके द्वारा 6040000 रूपये का प्रमाणक बनाकर वन मंडल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिस का निरीक्षण रैना द्वारा करने पर मौके पर मिट्टी का कार्य नहीं होना पाया गया।

वहीं डब्ल्यूबीएम रोड में कैंम्पा मुख्यालय द्वारा गठित जांच समिति ने भी क्षेत्र में मिट्टी का कार्य होना नहीं पाया गया। डब्ल्यूबीएम कार्य कुल 1766804 रुपए का फर्जी प्रमाणिक बनाकर परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके एवज में 514903 रूपये का भुगतान विभाग द्वारा किया गया था इसी प्रकार एपीओ वर्ष 2020 21 भाग 2 में प्राक्कलन राशि 1190373 रुपए के अनुसार कक्ष क्रमांक 366 में नंबर नाला में नरवा विकास कार्य अंतर्गत 2465 मीटर कदूर बंद स्टोर कार्य कराया जाना था 4 जनवरी 2023 को श्रीमती रैना ने निरीक्षण में मौके पर 370 लीटर कार्य होना पाया गया। जिसके पश्चात विस्तृत जांच 7 फरवरी 2023 को कैंपा द्वारा गठित दल के निरीक्षण में 890.50 लीटर का कन्नूर बंद स्टोर निर्माण कार्य स्थल में कराया जाना पाया गया।

जबकि जनवरी माह में निरीक्षण के दौरान संबंधित परिक्षेत्र  अधिकारी को आगामी कार्य नहीं करने की चेतावनी दिया गया था इसके पश्चात उन्होंने 520.50 मीटर कंदूर बंड का अतिरिक्त निर्माण करा दिया गया। कैंम्पा समिति के जांच में यह कार्य उपयुक्त नहीं पाया गया 370 मीटर का कार्य स्वीकृति प्राक्कलन के अनुरूप भी नहीं था। इस कार्य के एवज में भी श्री चौहान ने 1190381 रुपए फर्जी प्रमाण तैयार कर राशि आहरण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

इसके अलावा अर्जुनी परी क्षेत्र के अंतर्गत सीएमबी निर्माण कार्य 9373 रनिंग मीटर कक्षा क्रमांक 392 368 369 353 एवं 349 लंबर नाला में नरवा विकास कार्य अंतर्गत कराया गया था। 4 जनवरी 2023 को निरीक्षण के दौरान केवल 4510 रनिंग मीटर कार्य होना मौके पर पाया गया वही 7 फरवरी 2023 को कैंपर द्वारा जांच के दौरान यह कार्य 7333 मीटर होना प्रमाणित किया गया।

श्री चौहान द्वारा प्रथम निरीक्षण उपरांत 1 माह के अंतराल में 4510 मीटर के बाद 7333 मीटर अर्थात 2823 मीटर 1382423 रूपये  का कार्य कराते हुए 4863 मीटर का फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत कर इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि 4432821 में से 2478668 रुपए लेकर 1952996 का भुगतान हेतु फर्जी प्रमाण तैयार कर विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की बात भी जांच के दौरान सामने आई।

 अर्जुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत ही एपीओ वर्ष 2020-21 भाग 2 में नरवा विकास योजना अंतर्गत लबर नला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य क्रमांक 3 हेतु 1381622 रुपए स्वीकृत हुए थे।

अधिकारियों द्वारा मौके के निरीक्षण व मूल्यांकन पश्चात केवल 575209 रुपए का कार्य मौके पर होना पाया गया। वह कार्य भी तकनीकी रूप से त्रुटि पूर्ण कराया गया था। इस कार्य को बरसात के पहले समापन ना कर मौके पर पूरी संरचना निर्माण किया गया। जिसमें साईट वाल एवं विंग वाल भी नहीं बनाया गया था। तकनीकी रूप से यह कार्य पूर्ण करने योग्य भी नहीं है। जिसके चलते 575209 रुपए का कार्य कराया गया।यह कार्य निर्भीक इस कार्य में भी 999410 रुपए का फर्जी प्रमाणक तैयार कर श्री चौहान ने वन मंडल कार्यालय बलौदा बाजार में प्रस्तुत किया था।

एपीओ वर्ष 2020 21 भाग 2 में नरवा विकास योजना अंतर्गत लबर नाला में स्टॉप डेम कार्य क्रमांक 4 हेतु 1340313 स्वीकृत हुए थे। मौका निरीक्षण व मूल्यांकन अनुसार यहां 735467 का कार्य किया गया जो अनुपयोगी साबित हुआ। इस कार्य की राशि 805300 का प्रमाणक बिल उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। वन परिक्षेत्र  अधिकारी श्री चौहान इतने बेखौफ थे कि उन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई का भी भय नहीं था। इनके द्वारा अपने मत का दुरुपयोग कर फर्जी के अनुरूप कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई की अर्जुनी परी क्षेत्र के कक्षा क्रमांक 355 व 56 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2022 23 में औषधि रोपण कार्य स्वीकृत हुआ था। प्राक्कलन अनुसार 7004 रनिंग मीटर लंबाई में फेंसिंग पोल व बरबेट वायर फेंसिंग का कार्य कराया जाना था। निरीक्षण के दौरान केवल 1200 रनिंग मीटर नहीं आरसीसी पोल प्राप्त हुए।

यही नहीं स्वेच्छा चरिता भरते हुए इस क्षेत्र में द्वितीय नींदाई कार्य भी नहीं कराया गया। जबकि बिना फेंसिंग कार्य के वृक्षारोपण करा दिए जाने के चलते लगाए गए पौधे को पशुओं एवं अन्य प्राणियों द्वारा चर लिया गया। इस पूरे कार्य की जांच मुख्य वन संरक्षण द्वारा कराएं के पश्चात वन मंडल अधिकारी बलोदा बाजार द्वारा दिए गए प्रस्ताव में भी श्री चौहान द्वारा शासकीय कार्यों के संपादन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरते हुए मौके पर कार्य कराए बिना 4251361 का प्रमाणक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का तथ्य प्रकाश में आया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा नियम 1966 नियम 9 1 क एवं अन्य नियमों के आधार पर प्रथम मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख छत्तीसगढ़ रायपुर अटल नगर द्वारा श्री चौहान को 17 फरवरी को एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया।

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