कोण्डागांव

साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त, जुर्माना
30-Apr-2023 9:06 PM
साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त, जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 30 अप्रैल।
आज प्रतिबंधित सिंगल यूज़ पॉलीथिन के विरुद्ध नगर पालिका परिषद कोण्डागांव अमला ने कार्रवाई की। नगर पालिका अमला के माध्यम से मुख्यालय के इतवारी साप्ताहिक बाजार में पहुंचकर सिंगल यूज़ पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों से जब्ती कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकानदारों से चालानी कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए वसूले गए।

इस बारे में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 दुकानदारों से प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया गया है, वहीं मौके पर सभी से कुल 5 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया।

प्लास्टिक के ये सभी उत्पाद है प्रतिबंधित
बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लस्टिक, थर्मोकोल प्लेट्स, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

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