मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 19 जुलाई। नाबालिग के साथ बलपूर्वक कई बार रेप करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त जीजा को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास एवं बहन को गर्भपात कराने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित दोनों अभियुक्तों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में भी सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त पीडि़ता के जीजा ने माह जून में 14 वर्षीया पीडि़ता के साथ बलपूर्वक कई बार रेप किया वहीं अभियुक्ता पीडि़ता की बहन ने गर्भपात कराने के उद्देश्य से दवा देकर उसका गर्भपात कराया। मामले में पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र केल्हारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त जीजा एवं अभियुक्ता बहन को सजा सुनाई गई।