कवर्धा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 29 अगस्त। वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ बेदखल की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बंजारी और बैरख में अतिक्रमणकारी को बेदलख किया गया।
कवर्धा वनमंडल वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत वनखंड बंजारी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 64 रकबा 1.800 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किए जाने पर बोड़ला तहसील के ग्राम बैरख निवासी जीवन को विभाग द्वारा बेदखल किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बोड़ला के ग्राम अमलीडीह, ग्राम पंचायत चोरभ_ी निवासी बजरो बाई के पति स्व. दशरू बैगा पिता सवनूराम के नाम से वन परिक्षेत्र अंतर्गत वनखंड बंजारी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 64 रकबा 1.800 हेक्टेयर भूमि में प्रदाय किए गए वन अधिकार भूमि पर जीवन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाया गया था।
इस दौरान उप वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, अधीक्षक, भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा, परिक्षेत्र अधिकारी, कवर्धा एवं अन्य क्षेत्रीय महिला, पुरूष कर्मचारी, पुलिस विभाग से सहायक उप निरीक्षक एवं अन्य महिला, पुरूष कर्मचारी, राजस्व विभाग से संबंधित राजस्व निरीक्षक की टीम गठित कर उक्त अतिक्रमित स्थल में बेदखली की कार्रवाई करते हुए जे.सी.बी. के माध्यम से झोपड़ी को तोडक़र अवशेष शासन के पक्ष में राजसात किया गया।
उल्लेखनीय है कि वनमंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह के द्वारा संज्ञान में लेते हुए उक्त अवैध अतिक्रमणकारी जीवन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80-अ के अंतर्गत वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया। किन्तु निर्धारित समयावधि में उक्त अवैध अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के फलस्वरूप भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 8-अ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेदखली आदेश पारित किया गया।