बेमेतरा
बेमेतरा, 9 सितंबर। ग्राम सिलघट में बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतारने वालेे आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी कन्हैया मरकाम (50) ने वृद्ध साहू दंपत्ति पर प्राणघातक हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
मामले में बेरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद प्रकरण की चार्ज शीट प्रथम अतिरिक्त न्यायालय में पेश की थी, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला देते हुए आरोपी कन्हैया मरकाम को दोहरी हत्या करने का आरोपी सिद्ध होने पर आजीवन आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की। पुलिस ने बताया कि बेरला थाना क्षेत्र के कंडरका चौकी में आने वाले ग्राम सिलघट के फॉर्म हाउस में बीते 19-20 अप्रैल की रात बंजारी मंदिर के पास खेत के प्लॉट में बने मकान में बुजुर्ग दंपती सुखीराम निषाद एवं श्यामबती निषाद की अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्रकरण दर्ज होने के बाद 11 दिन की भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी कन्हैया मरकाम द्वारा दिए गए बयान के अनुसार आरोपी ने मृतक से 80 हजार रूपया उधार के तौर पर दो साल पहले लिया था, जिसके बाद मृतक सुखीराम उससे बार-बार पैसा वापस मांग रहा था। वारदात के पूर्व सुखीराम को कन्हैया ने अपने मकान को गिरवी रखकर रकम लौटने की बात कही थी। परेशान होकर आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए पैदल ही मृतक के खेत गया था और अंदर जाकर घर की परछी में सो रहे सुखीराम की पहले हत्या की, जिससे श्यामबती आवाज सुनकर उठ गई थी। आरोपी ने पहचान जाने के भय से कुल्हाड़ी मार कर वृद्धा की भी हत्या कर दी।
पुलिस ने मृतक के पु़त्र संजय कुमार निषाद की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में जांच के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।