मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 30 दिसम्बर। नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर रेप के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि 16 जून 2021 को अभियुक्त ने पीडि़ता को फोन कर गुडरू नदी के पास जरूरी काम है कहकर मिलने के लिए बुलाया। पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ग्राम ताराबहरा ले गया और यहां एक सूने घर में उसके साथ रेप किया।
पीडि़ता के पिता की शिकायत के आधार पर केल्हारी पुलिस द्वारा आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम साल्ही निवासी शिवभजन सिंह उर्फ गोलू (20)के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ सभी धाराओं में अर्थदंड से भी दंडित किया गया।