मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 6 जनवरी। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी विनोद गुप्ता द्वारा जिले के विभिन्न खाद्यान्न एवं अमानक, गुणवत्ताविहीन खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के समस्त मिठाई दुकानों व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत् एवं सघन निरीक्षण किया गया। मिलावट की आशंका के मद्देनजर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व टीम द्वारा मेसर्स राहुल स्वीट्स झगराखंड, मनेंद्रगढ़ में पेड़ा भंडार, हजारी होटल, हनुमान डेयरी, सिंह डेयरी एवं बावर्ची बिरयानी सेंटर का निरीक्षण किया गया।
अमानक एवं अपमिश्रण की शंका पर जया डेयरी मनेंद्रगढ़ से भैंस का दूध, पैराडाईज फूड पॉइंट मनेन्द्रगढ़ से वेज बिरयानी व लकी एजेंसी मनेंद्रगढ़ से एल्पेनलिबे जूसी फिल्स टॉफी का विधिक नमूना जब्त कर परीक्षण, विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है।
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर से परीक्षण, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।