मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेंद्रगढ़, 13 जनवरी। नाबालिग पीडि़ता का रास्ता रोककर रेप किए जाने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस 6 जुलाई 2021 की शाम करीब 5 बजे पीडि़ता अपने चाचा के घर शादी में शामिल होने गई थी। शादी में शामिल होकर वह अकेले घर वापस आ रही थी, तभी शाम करीब 7 बजे रास्ते में आरोपी ने रास्ता रोककर जबरन उसके साथ रेप किया।
पीडि़ता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर जनकपुर पुलिस द्वारा आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी शहडोल (मप्र) अंतर्गत थाना जैतपुर निवासी अभियुक्त 19 वर्षीय बेसाहू लाल यादव के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 341 के अपराध में 1 माह के साधारण कारावास, धारा 354 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 376(3) में शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई।