बिलासपुर
हाईकोर्ट ने वन विभाग से मांगा जवाब
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जनवरी। राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन क्षेत्रपाल की शारीरिक परीक्षा के दौरान असफल 24 अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने के खिलाफ प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अदालत ने वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मालूम हो कि विभाग ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2020 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। लिखित परीक्षा का परिणाम 3 जून 2023 को जारी किया गया।
दस्तावेज सत्यापन के पश्चात 12 सितंबर को चयनित अभ्यार्थियों के शारीरिक मापदंड की परीक्षा ली गई। इसमें 153 अभ्यर्थी शामिल हुए। पैदल चाल की परीक्षा में 24 अभ्यर्थी असफल हो गए।
याचिका में बताया गया है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पहले ही पत्र जारी किया था कि शारीरिक मापदंड में असफल होने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद 18 जनवरी को असफल अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असफल अभ्यार्थियों को मौका न देकर शेष पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी योगेश बघेल सहित अन्य ने अधिवक्ता अमृत दास के माध्यम से यह याचिका लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वन विभाग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।