कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 25 जनवरी। हत्या के आरोप में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई
इस प्रकरण में शासन की ओर हेमंत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि आरोपी रसुल कश्यप उर्फ रसु (49 वर्ष) झरनपारा, ढोलमुंदरी कोण्डागांव पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 10 सितंबर 2020 को सुबह लगभग 11 बजे थाना मर्दापाल, जिला- कोण्डागांव क्षेत्रातर्गत घटना ग्राम झरनपारा, ढोलमुंदरी, मृतक के घर बाड़ी किनारे में जगनु कोर्राम को लकड़ी के डण्डे से दाहिने कनपटी, सीने एवं कमर में मारपीट कर उसकी हत्या की ।
प्रकरण के संबंध लोक अभियोजक श्री गोस्वामी ने विस्तृत तौर पर बताया कि अर्जन कश्यप को मृतक जगनु कोर्राम द्वारा लकड़ी-डण्डा से मारने पर आरोपी रसुल कश्यप उत्तेजित हो गया और आवेश में आकर जगनु कोर्राम को लकड़ी डण्डा से सिर, कनपटी में तथा शरीर के अन्य अंगों में भी मारा, जिससे मृतक के कान से काफी खून निकलने लगा और उसकी मृत्यु हो गई।
प्रार्थी की सूचना पर थाना मर्दापाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 19/2022 धारा 302 भा.दं.सं. के अतंर्गत लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पी. पॉल होरो ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया ।