मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 27 जनवरी। नाबालिग के साथ रेप के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि पीडि़ता अपने पड़ोसी के यहां अन्नप्राशन कार्यक्रम में गई थी, जहां आरोपी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाकर गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद अभियुक्त उसे अपने घर बिजुरी ले जाकर वहां भी उसके साथ रेप किया।
पीडि़ता के पिता की शिकायत के आधार पर मनेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा आईपीसी और पॉक्सो के अपराध में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपी कन्हैया कोड़ाकू के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास, अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया।