मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 27 जनवरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चिरमिरी पीठासीन न्यायाधीश मुकेश कुमार रात्रे की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ रेप करने के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि 4 वर्षीया पीडि़ता की मां घटना दिवस 15 जुलाई 2021 को अपनी बेटी को नानी सास के घर में छोडक़र चावल लेने सोसायटी गई थी। चावल लेकर वापस घर आने पर पीडि़ता ने अपनी मां से यूरिन करने में तकलीफ होने की बात बताई। महिला डॉक्टर को दिखाने पर उसने बताया कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। डॉक्टर ने थाने में रिपोर्ट करने की सलाह दी।
पीडि़ता की माता की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध केस दर्ज कर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने चिरमिरी थानांतर्गत बड़ा बाजार निवासी 55 वर्षीय गुमान सिंह के दोषसिद्ध पाए जाने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, वहीं 1 हजार रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया।