बिलासपुर

कच्चे बिल पर कबाड़ का परिवहन, दो गाडिय़ों पर जीएसटी विभाग ने लगाया साढ़े 5 लाख जुर्माना
09-Mar-2024 1:49 PM
कच्चे बिल पर कबाड़ का परिवहन, दो गाडिय़ों पर जीएसटी विभाग ने लगाया साढ़े 5 लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च।
इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा व पीतल से भरा हुआ कबाड़ सामग्री दो पिकअप के माध्यम से रायपुर की ओर से लेकर आ रहा था। सूचना पर थाना चकरभाठा में दोनों पिकअप रोककर चेक किया गया। पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836 एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में अलग अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था, जिसका जीएसटी बिल नहीं था बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था। 

मामले में थाना चकरभाठा में धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई, एवं जीएसटी विभाग को सूचना दी गई जीएसटी विभाग द्वारा जांच पश्चात जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

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