राजनांदगांव

नांदगांव कलेक्टर की कार कुर्क करने अदालत का आदेश
13-Mar-2024 3:26 PM
नांदगांव कलेक्टर की कार कुर्क करने अदालत का आदेश

जमीन मुआवजा समय पर नहीं मिलने से अपर जिला न्यायाधीश का निर्णय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 13 मार्च। तय समय पर एक जमीन के मुआवजा प्रकरण में भुगतान नहीं किए जाने से स्थानीय अपर जिला न्यायाधीश (स्पेशल कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजनांदगांव की कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्की से मिली राशि से आवेदक को मुआवजा देने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण को लेकर अपर जिला न्यायाधीश ने मामले में कलेक्टर के कार को कुर्क कर रकम वसूलने का फरमान सुनाया है।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रकरण को लेकर अधिवक्ता अर्जुनदास वैष्णव ने 26 फरवरी 2012 में सडक़ निर्माण के दौरान वैदेही देवी के निजी आवास के 4 कमरे चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने तोड़ दिए थे। 2012 में मकान तोडऩे के बाद भी 3 साल तक मुआवजा का इंतजार किया गया, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने के बाद 2015 में प्रकरण को लेकर अदालत से अपील की गई। लगभग 27 लाख 16 हजार रुपए की मुआवजा राशि की पीडि़त ने मांग की थी। प्रशासन ने सडक़ चौड़ीकरण के नाम पर वैदेही देवी के नाम होने के बावजूद मकान को तोड़ दिया। 22 जून 2023 को न्यायालय ने मुआवजा देने का आदेश पारित किया, लेकिन अदालत के फरमान को नजर अंदाज कर प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए कोई पहल नहीं की। अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर राजनंादगांव से लेकर एडीएम एवं नजूल अधिकारी की गाडिय़ों का नंबर दिया गया। जिसमें अदालत ने कलेक्टर की कार को कुर्क कर रकम वसूलने करने का आदेश जारी किया।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news