बिलासपुर

बिलासपुर में 7 मई को मतदान, नामांकन 12 अप्रैल से
17-Mar-2024 1:23 PM
 बिलासपुर में 7 मई को मतदान, नामांकन 12 अप्रैल से

 आदर्श आचार संहिता लागू, अवकाश पर प्रतिबंध, हथियार जमा करने का निर्देश 

 चुनाव में बाधा डालने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी पुलिस 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 मार्च।
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने अधिकारियों की आकस्मिक बैठक ली। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देकर उन्हें पालन करने और करवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जो कि 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या करना है, और नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। एसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा के लिए मतदान होगा। मतदान 7 मई 2024 और मतगणना 4 जून 2024 को होगी। नामांकन भरने का काम जिला कार्यालय में 12 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 19 अप्रैल तक चलेगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी शासकीय कर्मचारी अवकाश पर नहीं जायेगा। विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति से ही अवकाश मिलेगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संलग्नता अथवा उनका प्रचार-प्रसार नहीं करेगा।

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय शासकीय वाहन दुरूस्त कर लें। कार्यालय अथवा सरकारी वेबसाईटों पर किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम अथवा तस्वीर नहीं रहनी चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से हटाएं। विश्राम गृह में कोई राजनीतिक व्यक्ति ठहर नहीं सकेगा और न ही राजनीतिक दलों की बैठक होगी।

कलेक्टर ने बताया कि तबादला उपरांत जो कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, चुनाव संपन्न होते तक वे कार्यमुक्त नहीं हो सकेंगे। इस दौरान किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। शासकीय कामों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी। नये निविदा जारी नहीं किये जाएंगे और न ही फाइनल किये जाएंगे। लेकिन जो काम शुरू हो चुके हैं, वे चलते रहेंगे। महापौर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन कार्यालय में जमा हो जाएंगे। उन्होंने 24 घण्टे, 48 घण्टे और 72 घण्टे में हटाए जाने वाले प्रचार-प्रसार की जानकारी देकर समय-सीमा में अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम तेजी से चलाने कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आयोग की दिशानिर्देशों वाली पुस्तिका सभी अच्छी तरह से पढ़ लें। आयोग ने छोटी से छोटी चीजों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी चुनाव संबंधी हर स्तर के काम में निष्पक्ष रहें। उनकी निष्पक्षता सबको दिखनी भी चाहिए। अधिकारी चुनाव के अनुरूप अपनी मानसिकता बना लें। आचार संहिता तक कलेक्टर जनदर्शन स्थगित रहेगा। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले सभी तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हरसंभव उपाय किये जाएंगे। पुलिस एवं प्रशासन आपसी तालमेल के साथ सामूहिक नेतृत्व भावना के साथ काम करेगी। आपराधिक तत्वों के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में तेजी लाई जायेगी। अवैध नगदी, मदिरा एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर रोक लगाने के लिए एफएसटी एवं एसएसटी टीमें भी तैनात रहेंगी। फोर्स के ठहरने की व्यवस्था के लिए स्थल अभी से चिन्हित किये जा रहे हैं। सभी प्रकार के हथियारों को थानों में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 72 करोड़ की सामग्री बरामद हुई थी।
 

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