राजनांदगांव

विज्ञापन प्रसारण के पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन आवश्यक
24-Mar-2024 3:33 PM
विज्ञापन प्रसारण के पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन आवश्यक

कलेक्टर ने केबल एवं टीवी चैनल ऑपरेटर की ली बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 मार्च।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत केबल ऑपरेटर एवं टीवी चैनल ऑपरेटर की बैठक ली। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि केबल एवं टीवी चैनलों में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण करने के पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी, संगठन, संघ या व्यक्तियों का समूह द्वारा किसी भी प्रकार के विज्ञापन केबल एवं टीवी चैनल में प्रसारित करने से पहले केबल ऑपरेटर एवं टीवी चैनल ऑपरेटर को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति लेना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के कंटेन्ट में किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग विशेष से संबंधित आलोचना एवं उसके विरूद्ध विज्ञापन नहीं होना चाहिए। जिससे सामाजिक सौहाद्र्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। ऐसे कंटेन्ट पाए जाने पर संबंधित केबल ऑपरेटर एवं टीवी चैनल ऑपरेटर पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि कोई भी विज्ञापन केबल एवं टीवी चैनल मेें देने के पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से विज्ञापन का प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि वीडियो, ऑडियो किसी भी प्रकार का विज्ञापन हो एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन प्रमाणन होने के बाद ही केबल एवं टीवी चैनलों में प्रसारित करने कहा। 

इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं केबल ऑपरेटर उपस्थित थे।

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