राजनांदगांव

लूट के आरोपी को 3 साल का कारावास
24-Mar-2024 8:26 PM
लूट के आरोपी को 3 साल का कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 24 मार्च। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के अंतर्गत लूट के मामले में आरोपी को कारावास की सजा हुई। जेएमएफसी छुईखदान न्यायालय से आरोपी को 3 साल कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा छुईखदान अस्पताल में महिला से सोने के गहने की लूट की गई थी।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 8 नवंबर 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान में अपने ससुर को इलाज के लिए लेकर आई 45 वर्षीय महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने आपको हॉस्पिटल का कर्मचारी बताकर मदद करने के बहाने हॉस्पिटल के बाथरूम में मारपीट कर महिला के कान में पहने दो नग सोने के गहने को आरोपी द्वारा लूटकर भाग गया था। जिसकी रिपोर्ट पीडि़त महिला ने थाना छुईखदान में कराई थी।  जिस पर अपराध क्रमांक 308/2022 धारा 394 भादस पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।

विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर मामले के आरोपी होरीराम 36 साल निवासी छुईखदान के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से मामले के लूट गई सोने के गहने को आरोपी से बरामद कर आरोपी को 9 नवंबर  2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था। मामले का विचारण माननीय जेएमएफसी न्यायालय छुईखदान में चल रहा था, जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजुलता देवांगन द्वारा विचारण पश्चात आरोपी होरीराम को दोष सिद्घ पाए जाने आईपीसी की धारा 394 के तहत 3 साल कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान द्वारा किया गया था। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार राठौर ने पैरवी किया।

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