महासमुन्द

जन्मदिन पर न्यौता भोज
11-Apr-2024 2:42 PM
जन्मदिन पर न्यौता भोज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,11अप्रैल। शासकीय प्राथमिक शाला नांदगांव में मंगलवार को शाला के शिक्षक अजय बंजारे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में न्यौता भोज का वितरण स्कूली बच्चों को किया गया। इस दौरान संस्था प्रमुख शीला चंद्राकर, शिक्षक कमलेश पटेल, पोखन चंद्राकर एवं शिक्षिका लक्ष्मी साहू उपस्थित थे।

मीडियाकर्मी डाक मतपत्र से भी कर सकेंगे मतदान

बलौदाबाजार, 11 अप्रैल। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए अनिवार्य सेवाओं में प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे।

जिले के ऐसे मीडियाकर्मी जिनके नाम लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु मीडिया प्राधिकार पत्र के लिए भेजा गया है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाना है। ऐसे प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी जो मतदान दिवस 7 मई को अपने ड्यूटी के कारण मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।

ऐसे मीडियाकर्मी प्रारूप 12घ में अपना आवेदन अधिसूचना जारी होने की तिथि 12 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। प्रारूप 12 घ का आवेदन जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप 12 घ में आवेदन के दौरान मोबाईल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल कमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ में आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान दिवस के पूर्व ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये पोस्टल वोटिंग सेंटर में तीन दिन प्रात: 09 से 05 बजे तक संचालित किया जाएगा। जो प्रारूप 12घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जाएंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग की पात्रता नहीं होगी। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी।

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