महासमुन्द
गांजा तस्करी, दो आरोपियों को 20-20 साल कैद
11-Apr-2024 2:45 PM
महासमुंद,11अप्रैल। न्यायालय में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन के प्रकरण में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई एवं 2.2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक वर्ष का कारावास अतिरिक्त भुगताने का आदेश पारित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार कोमाखान थाना द्वारा 25 सितंबर 2020 को फारेस्ट नाका टेमरी में आरोपी खालिद तथा साकिर हुसैन के संयुक्त कब्जे से 8 क्विंटल 10 किलो गांजा अवैध रूप से परिवहन करते समय पकड़ा था।
दोनों आरोपी अवैध पदार्थ गांजा को ओडिशा से महासमुंद के रास्ते राजस्थान खपाने ले जा रहे थे। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।