महासमुन्द

पति की मौत के बाद डाक बीमा से पत्नी को मिला 10 लाख
09-May-2024 3:39 PM
पति की मौत के बाद डाक बीमा से पत्नी को मिला 10 लाख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,9 मई। महासमुंद डाक घर अंतर्गत ग्राम खट्टी ब्रांच के आश्रित ग्राम तमोरा निवासी हरमोहन दीवान ने भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना के तहत 399 रुपए में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लिया था। उक्त बीमा धारक का एक दुर्घटना में 26 अगस्त 2023 को निधन हो गया। इसके बाद परिजनों द्वारा बीमा क्लेम किया गया था। समस्त प्रक्रिया के बाद कल महासमुंद डाक घर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उनकी पत्नी को 10 लाख रुपए का भुगतान डाक विभाग द्वारा किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार उक्त बीमा ग्राम तमोरा ढोंड़ निवासी हरमोहन दीवान 38 ने ग्राम खट्टी के डाक घर कर्मी कमलेश ध्रुवंशी  के माध्यम से कराया था। बीते 26 अगस्त 2023 को कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गयी थी। हरमोहन के मृत्यु पश्चात परिजनों ने बीमा क्लेम किया था। पश्चात  बुधवार को उनकी पत्नी सुलोचना दीवान को मुख्य डाक घर महासमुंद में 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही उनके दो बच्चों के शिक्षा लाभ के लिए बीमित राशि का 10 प्रतिशत यानी 1 लाख रुपए प्रदान किया गया।

मालूम हो कि अनेक प्रकार की बोमा पालिसी के जरिए लोग अपने और परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो महंगाई के चलते इन बीमा योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में किसी दुर्घटना के बाद उनके सामने आधिक मुश्किलें खड़ी इस हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए भारतीय इस डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शुरू की गई एआईजी बीमा योजना परिवार के लिए सहारा बन रहा है।

कल सुलोचना दीवान को भुगतान के दौरान डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक बीएल जांगड़े, सहायक अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव, उप सभानीय डाक निरीक्षक सुरेंद्र साहू, आईपीपी के ब्रांच मैनेजर प्रमोद कुमार, टाटा एआईजी के अधिकारी सौरभ, आर मरकाम, खट्टी शाखा डाक घर के डाकपाल कमलेश सहित बड़ी संख्या में आफिस के कर्मचारी उपस्थित थे। हर महीने 321 रुपए के जनरल बीमा का दुर्घटनावश मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता, आंशिक दिव्यांगता, दुर्घटनावश अंग विच्छेद व पैरालिसिस होने पर 10 लाख का कवरेज, दुर्घटनावश चिकित्सा व्यय आइपीडी 50 हजार, दुर्घटना चिकित्सा व्यय ओपीडी 30 हजार, शिक्षा लाभ में अधिकतम दो पात्र बच्चों के लिए बीमित राशि का 10 फीसदी या एक लाख, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दैनिक नकद एक हजार प्रतिदिन के हिसाब से भुहतान किया जाता है।

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