सरगुजा
![नए कानूनों पर लखनपुर थाने में सेमिनार नए कानूनों पर लखनपुर थाने में सेमिनार](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719939344GLOGO.jpg)
लखनपुर, 2 जुलाई। देश में नए कानून की शुरुवात पर लखनपुर थाने में सेमिनार का आयोजन हुआ। जिसमें बताया गया कि पूरे देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन तीनों कानून के लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक तो देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। सबसे अहम बदलाव तो आपको तुरंत देखने को मिलने वाला है। नए कानून के लागू होते ही जीरो एफआईआर , एसएमएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को समन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण होना, यह सब कुछ अब होने जा रहा है। अभी तक तो जब भी जघन्य अपराध होता था तो अपराध स्थल पर वीडियो ग्राफी अनिवार्य नहीं थी।
इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद यह भी अनिवार्य होने जा रहा है।
थाना स्टाफ के द्वारा जनप्रतिनिधियों से शहर में सुरक्षा की दृष्टि से चौक चौराहों में सीसी कैमरा और थाना परिसर में शेड की मांग की गई,जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने कैमरा लगवाने और शेड बनाने की घोषणा की।
इस कार्यक्रम मुख्य रूप से जनपद पंचायत सी. ई. ओ. वेद प्रकाश पांडेय,एस. डी. ओ. दिलीप मिंज,पूर्व जनपद उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, भाजपा मण्डल अध्यक्ष दिनेश साहू,ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता,दिनेश गुप्ता,राकेश अग्रवाल,नगर पंचायत सी. एम. ओ. विद्या सागर चौधरी, उपाध्यक्ष राम नारायण दुबे,ग्राम पंचायत के सरपंच आम नागरिक सहित काफ़ी संख्या मे अधिवक्ता कार्यक्रम मे मौजूद रहे।