कोण्डागांव
![नए कानूनों की दी जानकारी नए कानूनों की दी जानकारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721493181-1.gif)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 20 जुलाई। जिला स्तरीय बाल संरक्षक समिति के अधिकारी/कर्मचारी एवं बालकों को नए कानूनों के बारे में पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनरों ने ट्रेनिंग दी।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा गृह कक्ष में 1 जुलाई से लागू नए कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी /कर्मचारियों एवं बालकों को तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ साथ महिला संबंधी अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध एवं साइबर क्राइम के बारे में जानकारी प्रदान किया।
कार्यक्रम में इन नए कानूनों की प्रमुख विशेषताओं और बाल संरक्षण समिति के समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों से होने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फारसगांव अनिल कुमार विश्वकर्मा, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।