कोण्डागांव
![कन्या विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर कन्या विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721924600-3.gif)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 25 जुलाई। बुधवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोण्डागांव में कमलेश कुमार जुर्री अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) पॉक्सो कोण्डागांव, विक्रम प्रताप चन्द्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव एवं गायत्री साय ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव तथा सुरेन्द्र कुमार भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता ने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
छात्राओं को बाल निषेेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1़986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने एवं खान में काम मे नही लगाया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुछेद 21 ए तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में, लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, मोटरयान अधिनियम तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे मे व सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय कोण्डागांव के प्राचार्य सी.के कोर्राम, पी.एल.व्ही विवेक कश्यप ,रविन्द्र बघेल एवं विघालय के शिक्षक गण, कर्मचारी उपस्थित थे।