बलौदा बाजार

अलग-अलग मामले में महुआ शराब जब्त, तीन को जेल
05-Feb-2021 5:49 PM
 अलग-अलग मामले में महुआ शराब जब्त, तीन को जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 5 फरवरी।
कसडोल पुलिस ने नगर सहित ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब बिक्री पर नकेल कसने प्रयास किए जा रहे हैं।  मुखबिर की सूचना पर 3 अलग-अलग स्थानों में टीम बनाकर दबिश देकर भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुखबीर से सूचना मिलने पर कसडोल पुलिस नें 3 अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें 3 स्थानों से बोरी में भरकर  प्लास्टिक की पाउट में रखे महुआ शराब जपत किया गया है, इसमें ग्राम झबड़ी में महुआ शराब बिक्री हेतु रखे दिलीप बंजारे पिता सियाराम बंजारे 35 वर्ष के घर से छिपा कर रखे 40 पाऊच प्रत्येक 200 मिंली ग्राम 8 लीटर कीमत अनुमानित 1600 रुपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 

इसी तरह ग्राम सेमरिया में पुलिस नें 2 स्थानों पर घरों में बिक्री के लिए महुआ शराब जब्त किया। जिसमें दिलदार केंवट (33)के घर से प्लास्टिक बोरी में भरकर रखे 75 पाऊच प्रत्येक 200 मिंली ग्राम करीब 15 लीटर अनुमानित लागत 3 हजार रुपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 

इसी तरह ग्राम सेमरिया में ही एक अन्य आरोपी तुकाराम (53)के घर से 42 पाऊच महुआ शराब प्रत्येक 200 मिलीग्राम करीब 8,400 लीटर अनुमानित लागत 1680 रुपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अरुण साहू नें बताया है कि उक्त तीनों आरोपियों को गुरुवार को आबकारी एक्ट 34(2) के तहत कार्रवाई कर रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

अवैध शराब को पकडऩे के मामले में उपनिरीक्षक आरएन भगत प्रधान आरक्षक संजय सोनी अमोलसिंह कंवर आरक्षक पूरन पंकज मृत्युंजय महिलांगे मनोज बमहे राहुल यादव लालसिह वाकरे राकेश शर्मा राहुल खूंटे मोहिंदर सिंह महिला आरक्षक मोमिन ब्रम्हे की भूमिका रही है।
इसी तरह कसडोल ब्लाक के ही पुलिस थाना राजादेवरी के अंतर्गत अवैध महुआ शराब बिक्री हेतु घर में 3 जरीकेन में रखे करीब 6 लीटर शराब जप्त करनें में पुलिस को सफलता मिली है। जिस पर शराब जप्त कर आरोपी भूपेश यादव को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस थाना मुख्यालय राजादेवरी में उक्त आरोपी द्वारा बिक्री हेतु घर में छिपाकर रखे महुआ शराब की मुखबीर से सूचना मिली। जिस पर पुलिस बल भेजकर दबिश के साथ शराब को पकड़ा गया। जिस पर आबकारी एक्ट 34 (2)की कार्रवाई की गई है।
 

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