रायगढ़
रायगढ़, 11 अप्रैल। शराब पीकर ट्रैक्टर चलाते चालक मिलने पर 10 हजार जुर्माना वसूला गया। ज्ञात हो कि न्यायालय धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों में लगातार अर्थदंड से दंडित किया जा रहा है। दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जेल और ड्राइविंग लायसेंस निरस्त हो सकता है। सडक़ दुर्घटनाओं पर कमी लाने स्टाफ वाहन चेकिंग दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत लगातर चालानी कार्रवाई कर इस्तगासा न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में 8 अपै्रल को थाना प्रभारी सरिया के साथ अटल चौक सरिया पर वाहन चेकिंग टीम द्वारा ट्रेक्टर चालक विश्वनाथ सिदार 22 वर्ष निवासी सण्डा तहसील बरमकेला थाना सरिया का ब्रीथ एनालाइजर से सांस के जरिए एल्कोहल की मात्रा लिये, वाहन चालक विश्वनाथ सिदार शराब पीकर मुख्य मार्ग पर वाहन चलाते हुये पकड़ा गया। वाहन चालक के विरूद्ध थाना प्रभारी इस्तगासा धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत तैयार कर चालान जेएमएफसी सारंगढ़ के न्यायालय में 09 अपै्रल को प्रस्तुत किया गया। जहां वाहन चालक पर न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
आरोपी चालक द्वारा 10 हजार रूपये की अदायगी पर जब्त ट्रेक्टर वाहन, ट्रेक्टर स्वामी के सुपुर्द की जाएगी।