कवर्धा

कबीरधाम में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: रहेंगी सील
07-May-2021 7:54 PM
 कबीरधाम में 17 मई सुबह  6 बजे तक लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: रहेंगी सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कवर्धा, 7 मई । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 17 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है।

विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 06 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री शर्मा ने आगमी 17 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 17 मई प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रहेगा। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा जिम इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, रिसार्ट तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के पूर्णत: बंद रहेंगे। उपर्युक्त अवधि में कबीरधाम जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 निर्धारित की जाती है।

(इस आदेश के पूर्व यदि जिले में विवाह की अनुमति प्रदान की गई है तो, अधिकतम निर्धारित संख्या 10 मानी जावें)। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में लोडिंग,  अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रात: 4 बजे तक दी गई है।

होटलों एवं रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित

जारी आदेश के अनुसार सभी पान, सिगरेट, ठेला चौपाटी, घाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट- फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। उपर्युक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मारक धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

रविवार को छोडक़र अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 5 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति

जारी ओदश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोडक़र अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 5 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है जिसमें. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपर्युक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। अत्यावश्यक परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, आटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेन्ट (केवल टेक-अवे ) हेतु संचालित की जा सकेंगी। गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, मॉल, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी। एकल किराना दुकानों से भी केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप,  मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। किसी दुकान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जप्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जाएगी।

आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी

जारी आदेश के अनुसार को-मॉर्बिड, गर्भवति अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपर्युक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश, रि-फिलिंग , मेडिकल इक्युपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., कैरोसिन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। ई-कॉमर्स को छोडक़र अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। उपर्युक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 8:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपर्युक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियग को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण इकाईयों यथा लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं आदि को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा व वन विभाग के लघु, गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, भण्डारण, विपणन एवं परिवहन कार्य भी कोरोना गाईडलाईन का पालन करने की शर्त पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

प्रत्येक रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

जारी आदेश के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, कबीरधाम निर्धारित समयावधि में मास्क फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, उपर्युक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

कबीरधाम जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य

जारी आदेश के अनुसार उपर्युक्त अवधि में रेल बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड या एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कबीरधाम जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा

जारी आदेश में बताया गया है कि कबीरधाम जिले की सीमा के भीतर अत्यावश्यक प्रयोजन से भ्रमण, घरों से बाहर निकलने हेतु कार्यालयीन आदेश अनुसार वेबसाईट के माध्यम से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयण, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्य, विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखना अनिवार्य

जारी आदेश के अनुसार मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

कबीरधाम जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय निकाय सीमा में प्रवेश के पूर्व तीन दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। कबीरधाम जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय निकाय सीमा में प्रवेश के पूर्व तीन दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। फल, सब्जी का विकय ठेले के माध्यम से मोहल्लो में घूमकर ही किया जा सकेगा, बाजार लगाने की अनुमति नहीं होगी। टेक-अवे हेतु डिलीवरी ब्वाय के पास सात दिवस तक का टू्र-नॉट टेस्ट रिपोर्ट (निगेटिव) रखना अनिवार्य होगा। जिले के सभी दुकानदार जिन्हें उपर्युक्तानुसार दुकान खोलने की अनुमति दी गई है उन्हें एवं उनके सभी कर्मचारियों को सात दिवस के भीतर का टू्र-नॉट टेस्ट रिपोर्ट (निगेटिव) रखना अनिवार्य होगा। कार्यालयीन आदेश अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों की स्टेशनरी दुकानों का संचालन प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक करने की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही

जारी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 61-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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