कांकेर

नाबालिग को भगाया-रेप, महाराष्ट्र से बंदी
24-Sep-2021 8:52 PM
  नाबालिग को भगाया-रेप, महाराष्ट्र से बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 24 सितंबर। नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व रेप करने के आरोप में पुलिस ने युवक को महाराष्ट्र में उसके घर से पकड़ा और नाबालिग को उनके चंगुल से छुड़ा कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी युवक को भानुप्रतापपुर लाने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

घटना भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र की है। नाबालिग की मां ने 20 सितंबर को भानुप्रतापपुर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताये घर से कहीं चली गई है। उसने संदेह व्यक्त करते हुए अपने नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की रिपोर्ट लिखाई थी । इस रिपोर्ट पर भानुप्रतापपुर पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध कायम कर घटना के बारे में  वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी।

नाबालिग बालिका संबंधित अपराध घटित होने से मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर टीम गठित किया गया और त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता एवं आरोपी के पता तलाश हेतु टीम रवाना किया गया था, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय कांकेर सायबर सेल के मदद से अपहृता का ग्राम बल्लरपुर थाना बल्लरपुर (महाराष्ट्र) में होना पता चलने पर संबंधित जगह जाकर पता तलाश किया गया।

आरोपी कार्तिक सौदागर (22) बल्लारपुर (महाराष्ट्र) के कब्जे से अपहृता बालिका को 21 सितंबर रात्रि 11.30 बजे बरामद किया गया। अपहृता व आरोपी का मेडिकल परीक्षण के पश्चात् अपराध घटित होना पाये जाने व आरोपी द्वारा अपराध करना कबूल करने पर आरोपी को धारा 363,376 , 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 22 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय भानुप्रतापपुर में पेश किया गया। जहां आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

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