कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 1 फरवरी। गांजा तस्करी के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की। मुखबिर की सूचना पर एक कत्था रंग मिनी ट्रक क्र. पीजी 11 बीएन 4017 में कुछ व्यक्ति गांजा छिपाकर मलकानगिरी से जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे हैं। संदेही हेतु नगर के बंधा तालाब एनएच 30 के पास नाकाबंदी कर घेराबंदी किया गया। दोपहर के करीब 2 बजे संदिग्ध वाहन को रोककर चेकिंग करने पर उक्त वाहन में दो लोग बैठे थे। उन्हें पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार काफिले (23) कानी पोखरी थाना बाहुनी नगर मोर नेपाल, दूसरा व्यक्ति ने अपना नाम जैनेन्द्र कुमार बताया। संदिग्ध वाहन को भूरे रंग के तिरपाल से ढंका गया था। इसके बाद पूछताछ करने पर विशाखापटनम से दिल्ली जाना बताया।
विवेचक ने संदेह होने पर दोनों आरोपियों को वाहन से उतरवाकर वाहन की तलाशी लेने पर ट्रॉली में 40 ड्रम, जिनके बीच में 9 सफेद रंग की प्लास्टिक के बोरियों में भरकर छिपाकर रखा हुआ गांजा मिला, जिसे बरामद किया गया। इस बोरियों को तौल करने पर कुल वजन 218.630 कि.ग्रा. होना बताया गया जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। इसके बाद आरोपियों को बरामद वाहन, के साथ थाना आकर देहाती नासली रिपोर्ट पाया गया। थाना कोण्डागांव में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।
आरोपियों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिले के सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचार कर आरोपी विनोद कुमार काफले को धारा 20 ख 2 स स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।