बालोद
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 87 दिनों में सुनाई सजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 23 फरवरी। तीन माह पहले हुए 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायधीश ने आरोपी को 20 की सश्रम सजा सुनाई है। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 87 दिनों में फैसला दिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने दो दिनों में चालान पेश किया था।
बालोद पुलिस के द्वारा 25 नवंबर 2021 को थाना बालोद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी 5 वर्ष की बेटी के साथ हुई रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते पुलिस के द्वारा 5 वर्ष के बच्ची के साथ हुई रेप के मामले में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी एवं विवेचना पूर्णकर जल्द से जल्द संबंधित न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था।
पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सत्र न्यायालय बालोद द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रेक सुनवाई में सम्मिलित किया गया। सुनवाई के दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा 87 दिवस के भीतर आरोपी के विरू़द्ध आरोप सिद्ध पाया गया तथा धारा 363,323,376 (कख) भादवि एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी राजकुमार सलाम (25) निवासी भैंसबोड़ को 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।