बिलासपुर

एएसआई पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट का आदेश
05-May-2022 5:56 PM
एएसआई पदोन्नति में एक पद सुरक्षित  रखने का हाईकोर्ट का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई। 
रायपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल सरजू राम यादव की अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिका की सुनवाई होते तक एएसआई पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखा जाए।

याचिकाकर्ता को सन 2017 में 1 वर्ष के लिए दीर्घ शास्ति की सजा दी गई थी। इसमें एक वेतनमान को असंचयी प्रभाव से सिविल सर्विस 1966 के नियम 10 के तहत रोका गया था।  हाल ही में जारी योग्यता सूची में अपील आरती का नाम नहीं जोड़ा गया था। जबकि इसके पूर्व अपीलार्थी की दावा आपत्ति के निराकरण के बाद उनका नाम योग्यता सूची में जोड़ दिया गया था। 

हेड कांस्टेबल ने पहले सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी, जिसमें 22 अप्रैल को जस्टिस पी सैम कोशी ने निर्णय दिया था कि पदोन्नति सूची अदालत के निर्णय के अधीन रहेगी। 
इस पर हेड कांस्टेबल ने डबल बेंच में अतिरिक्त राहत के लिए अपील की। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत में हुई। 
डबल बेंच ने तथ्यों पर विचार करने के बाद एएसआई का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश मामले के निराकरण तक के लिए दिया है।
 

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