बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 27 मई। बलौदाबाजार जिला स्थित श्री सीमेंट संयंत्र के सीईओ संयंत्र के मालिक समेत एक अन्य अधिकारी के खिलाफ विद्युत ठेकेदार प्रार्थी हीरालाल विश्वकर्मा बलौदाबाजार द्वारा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रायपुर के समक्ष फर्जीवाड़े के मामले में प्रस्तुत परिवाद स्वीकृत किया गया है।
प्रार्थी द्वारा डीडी नगर थाना रायपुर व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रायपुर के समाचार 28 जनवरी 2021 को भादवि की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ने आवेदन प्रस्तुत किया था परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने प्रार्थी ने 23 अप्रैल 2022 को परिवाद दायर किया था अगली सुनवाई तिथि 30.6.2022 निर्धारित की गई है प्रार्थी के परिवाद के मुताबिक उसे श्री सीमेंट संयंत्र खपराडीह में वर्ष 2014 से 19 तक ठेकेदारी का कार्य किया जिससे 2018 दिसंबर 2019 को श्री सीमेंट खपराडीह के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिससे संबंधित ठेकेदार को ईपीएफ का भुगतान कर चालान प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया था।
प्रार्थी ने दावा किया कि प्रार्थी व ठेकेदार को श्री सीमेंट संयंत्र से जिस कार्य के संबंध में नोटिस जारी किया गया था उसे तो उसने किया ही नहीं और न ही इस संबंध में संयंत्र प्रबंधन द्वारा इसे कोई वर्क आर्डर जारी किया गया था विद्युत विभाग रायपुर में संयंत्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व परिवादी की फर्जी सील लगाकर हिंदी में फर्जी हस्ताक्षर किया गया था।
परिवारवाद ने चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संयंत्र प्रमुख रवि तिवारी 65 वर्ष सिविल लाइन रायपुर मालिक बी जी बांगड़ 70 कोलकाता के खिलाफ फर्जी सील व हस्ताक्षर का उपयोग कूट रचना कर लाभ अर्जित किये जाने के आधार पर 420 467 468 एवं अन्य अधिकारी पीके मजूमदार को कार्य दायित्व में संलग्न होने के आधार पर भादवि की धारा 34 के तहत दंडित करने की मांग की गई है।