बिलासपुर

बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 24 जून को था प्रस्तावित
23-Jun-2022 6:51 PM
बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 24 जून को था प्रस्तावित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत में 24 जून को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन सचिव, बलौदाबाजार कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।

बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद देवांगन के खिलाफ पार्षदों के आवेदन के बाद 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रखी गई थी। 15 में से 13 पार्षदों के समर्थन ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद खाली पद पर चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 24 जून की तिथि तय कर सूचना जारी कर दी थी।

इसके विरुद्ध पार्षद सोनल भट्ट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 व 45 का प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से पहले राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी नहीं किया गया है, जो अनिवार्य है। जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज अध्यक्ष पद के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  

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