रायपुर

17 गांवों में जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक
03-Aug-2022 5:49 PM
17 गांवों में जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अगस्त। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अभनपुर और आरंग अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देंशित कर दोनों अनुभागों के सत्रह गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर रोक लगा दी है। असल में इन सत्रह गांवों की जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभाग के राजस्व अधिकारियों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देंश भी दिए है।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुम्बई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरीडोर सडक़ पर दुर्ग-रायपुर बाईपास सडक़ का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सडक़ छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 कि.मी. लम्बाई की होगी। यह सडक़ी राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में स?क की कुल लम्बाई 48.73 कि.मी. होगी। इस सडक़ में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है। परियोजना से प्रभावित सत्रह गांव-अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचे?ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा।

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