रायपुर
![परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान: परिवहन नियम व शर्तों का पालन नहीं करने वाले 6 ड्राइविंग स्कूल निलंबित परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान: परिवहन नियम व शर्तों का पालन नहीं करने वाले 6 ड्राइविंग स्कूल निलंबित](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1661090581611842327G_LOGO-001.jpg)
स्पीड गवर्नर, फिटनेस नहीं, 50 हजार रूपए से अधिक जुर्माना वसूली
रायपुर, 21 अगस्त। बीते पखवाड़े परिवहन ने विशेष अभियान में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई।कुशल प्रशिक्षण के संचालन संबंधी प्रक्रिया और परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने आदि के कारण 39,500 रूपए जुर्माना और 14,900 रूपए का समझौता शुल्क वसूला गया।
इस संबंध में परिवहन विभाग ने अपील की है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।
परिवहन विभाग द्वारा 20 जुलाई से 4 अगस्त तक विभिन्न जिलों के 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें रायपुर जिले के अंतर्गत 20 जुलाई को नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर को स्पष्टीकरण जारी किया गया। नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर द्वारा निर्धारित पता से अन्यंत्र पते पर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। इसी तरह रायपुर में ही इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल को अवैध ढंग से संचालन के कारण 4 अगस्त को स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अलावा तेज सिंह मोटर ड्राइविंग स्कूल बिलासपुर, नया सबेरा ड्राइविंग स्कूल राजनांदगांव, डी.के.एफ. मोटर ड्राइविंग स्कूल अंबिकापुर तथा बाबा मोटर्स कोरबा ड्राइविंग स्कूलों को निलंबित कर दिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को यात्रीयान वाहनों में निरीक्षण के दौरान स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने के कारण 11 वाहनों से 21 हजार रूपए, 4 वाहनों से 14 900 रूपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई। इसी तरह 21 अगस्त को यात्रीयान वाहनों का निरीक्षण कर 19 वाहनों से 18500 रूपए जुर्माना वसूला गया।