रायगढ़
रायगढ़, 31 अक्टूबर। तराईमाल में स्थित सिंघल प्लांट में सफाई के दौरान पंखे में साड़ी फंस जाने से महिला की मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने जांच उपरांत प्रबंधन स्टाफ के विरूद्ध धारा 287, 304-ए भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक भुजवंती राठिया सिंघल प्लांट तराईमाल में लेबर का काम करती थी। गत 30 जुलाई को भुजवंती राठिया सफाई का काम करने के दौरान उसका पहना साड़ी हाई स्पीड पंखा में फंस कर जाने से वह गिरी, जिससे सिर में चोट आई, चोटों के उपचार दौरान बालाजी मेट्रो अस्पताल रायगढ़ में 17 अगस्त को भुजवंती राठिया की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच में प्लांट के प्रबंधन स्टाफ द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक काम कराने से सिंघल प्लांट प्रबंधन स्टाफ का कृत्य अपराध धारा 287, 304 (ए) भादवि सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।