कांकेर
कांकेर, 2 दिसंबर। वाहन पर गलत तरीके से नंबर प्लेट लिखने एवं नंबर प्लेट के ऊपर अनाधिकृत बोर्ड लगाने वाले स्कॉर्पियो वाहन के मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर 2 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में थाना कांकेर पुलिस द्वारा वाहन पर गलत तरीके से नंबर प्लेट लिखने एवं नंबर प्लेट के ऊपर अनाधिकृत बोर्ड लगाने वाले स्कॉर्पियो वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है।
थाना कांकेर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 22 एसी 8882 की जांच किया गया जांच में स्कॉर्पियो वाहन के अगले नंबर प्लेट के ऊपर गवर्मेंट ऑफ इंडिया रिकवरी एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा होना पाये जाने पर उक्त संबंध में वाहन चालक/स्वामी सूर्यकांत यादव पिता अनिल यादव उम्र 31 वर्ष निवासी भिलाई जिला दुर्ग से पूछताछ किया गया।
वाहन स्वामी अपने को बैंक का लोन रिकवरी एजेंट होना जो की बैंक के अधीन कॉन्ट्रैक्ट बेस आउटसोर्सिंग लोन रिकवरी एजेंट रूप में काम करना बताया गया, उक्त स्कॉर्पियो वाहन में अनाधिकृत रूप से नंबर प्लेट के ऊपर अनाधिकृत बोर्ड लगाए जाने पर वाहन स्वामी/चालक सूर्यकांत यादव उम्र 31 वर्ष निवासी भिलाई जिला दुर्ग के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192(1)(ख) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2000 रुपया का जुर्माना लगाया गया।