दुर्ग
दुर्ग,15 दिसंबर। शादी का झांसा देकर युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता की पहचान उसके ही घर के पास रहने वाले आरोपी सरनजीत सिंह उर्फ विक्की (27 )के साथ वर्ष 2017 में हुई थी।
12 मार्च 2017 को आरोपी ने एक दोस्त के घर लेकर गया वहां पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद से आरोपी पीडि़ता को कई बार अनाचार किया। जब पीडि़ता उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगी तो आरोपी ने उसे 9 नवंबर 2018 को आर्य समाज के मंदिर में लेकर गया और शादी का फॉर्म भरवाया।
10 नवंबर को शादी करना तय हुआ था। 10 नवंबर 2018 को पीडि़ता अपनी मां एवं अन्य रिश्तेदारों को लेकर जब मंदिर पहुंची तो वहां पर आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया था।
आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफ टीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने लैंगिक अपराध से बालक संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास 10,000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।