बस्तर
जगदलपुर, 9 जनवरी। टिकरालोहंगा और घाटलोहंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित शिविर में विधिक साक्षरता-जागरूकता शिविरों का 7 और 8 जनवरी को आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता-जागरूकता शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बस्तर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूहों के मध्य दिशा स्कीम के तहत न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मॉड्यूल के अन्तर्गत उपस्थित ग्रामवासियों एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं के मध्य विधिक सेवा योजनाओं, शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना से संबंधित विषयों पर जानकारी दी। व्यवहार न्यायाधीश अजय सिंह मीणा, मनीष कुमार एवं दंतेश्वरी नेताम द्वारा उक्त दोनों ग्रामों में उपस्थित आमजनों को संविधान के मौलिक अधिकार कर्तव्य, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून, शिक्षा के अधिकार पाक्सो एक्ट मोटरयान अधिनियम से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करते हुए उपरोक्त कानूनों का पालन किये जाने हेतु प्रेरित भी किया।
शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रबंध कार्यालय के प्रतिधारक अधिवक्ता ईशनारायण पाण्डेय एवं टेली लॉ के अन्तर्गत चयनित रिटेनर लॉयर वरुणा मिश्रा द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों एवं छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने हेतु नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के उपयोग करने हेतु प्रेरित करते हुए बताया गया कि आम नागरिक जिला न्यायालय परिसर में स्थापित प्रबंध कार्यालय के माध्यम से भी विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
घाटलोहगा में उक्त आयोजित शिविर के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज द्वारा शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल घाटलोहगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल लीट्सी क्लब का निरीक्षण करते हुए उक्त लीटेसी क्लब से जुड़े छात्र-छात्राओं से जानकारी भी प्राप्त की गई।
टिकरालोहगा के सरपंच मंगल मौर्य, घाटलोहगा के सरपंच डमरूधर बघेल, उप सरपंच मुन्नालाल यादव, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल घाटलोहगा के एनएसएस प्रभारी लिलेश देवांगन सहित संबंधित ग्रामों के ग्रामवासी एवं उक्त शैक्षणिक संस्था के छात्र-छात्राओं सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मुन्दीप्रसाद जोशी कुलेशराम मरकाम एवं पैरालीगल वालंटियर्स जगन्नाथ भारती उपस्थित थे।