महासमुन्द

शराब की डिमांड पूरी नहीं हुई तो साथी ने ही कर दी हत्या, गिरफ्तार
16-Jan-2023 3:48 PM
शराब की डिमांड पूरी नहीं हुई तो साथी ने ही कर दी हत्या, गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बागबाहरा /महासमुंद,16 जनवरी। 
बागबाहरा में हुई हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश साहू बागबाहरा का रहने वाला था। उसके साथी ने ही शराब पीने के नाम पर उपजे विवाद में हत्या की थी।
पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश साहू (50 वर्ष) बागबाहरा के मौत की सूचना उसके भाई सुरेश साहू ने14 जनवरी को थाने में दी। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे बड़े भाई दिनेश साहू बागबाहरा की मौत हो गई है। उसकी मौत की खबर परिवार को दिनेश का मित्र पड़ोसी बुधु दास ने दी और बताया है कि दिनेश शराब के नशे में घर के सामने गिर गया है और गिरने से उसके सिर में चोंटे आई है। वह लहूलुहान हालत में पड़ा है।  

बागबाहरा पुलिस सूचक और मृतक के अन्य परिजनों के साथ घटनास्थल जाकर शव का पंचनामा किया। इस दौरान मृतक के सिर में बांईं ओर एक चोट तथा सिर के दाहिनी ओर दो चोट दिखा। पंचनामा में गवाहों ने मृतक की मृत्यु गिरने से आयी चोट से न होकर किसी व्यक्ति द्वारा किसी हथियार से मारकर हत्या करना व्यक्त किया। इसेक बाद पोस्ट मार्टम में भी डाक्टर टीकम पटेल ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया कि मृतक के शरीर में चोट के निशान साफ हैं। इस मृत्यु की प्रकृति होमीसाईडल हत्या होना है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना नई दिशा में प्रारंभ की गई। इस दौरान पता चला कि घटना से कुछ समय पहले मृतक दिनेश साहू और उसके साथी भोलादास मानिकपुरी साथ में और एक दूसरे से विवाद करते देखे गये थे।

दिनेश के साथ-साथ गांव के लोगों को उसके सडक़ में पड़े होने एवं मृत्यु हो जाने की सूचना भी भोलादास मानिकपुरी ने ही दी थी। पूछताछ में पुलिस को पहले तो भोलादास ने इंकार किया लेकिन थोड़ी ही देर में वह टूट गयाऔर बताया कि घटना वाली रात दोनों ने साथ में शराब सेवन किया। भोलादास ने  मृतक दिनेश को और शराब खरीदने कहा तो दोनों के बीच विवाद हुआ और भोलादास ने आवेश में आकर बांस के डण्डे से दिनेश के सिर में दो बार वार किया। इसके बाद उसे सीसी रोड में पटक दिया। इससे मृतक दिनेश के सिर में प्राणघातक चोटें आयी और अधिक रक्तस्त्राव से दिनेश की मृत्यु हो गई।

आरोपी भोलादास स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा जब्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 302 भादवि का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी भोलादास ऊर्फ  पुरूषोत्तमदास मानिकपुरी (55 वर्ष) वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news