रायगढ़

15 माह से लापता नाबालिग को तमिलनाडु से ढूंढ लायी पुलिस
10-Apr-2023 10:27 PM
15 माह से लापता नाबालिग को तमिलनाडु से ढूंढ लायी पुलिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 10 अप्रैल। कोतवाली पुलिस द्वारा विगत 15 माह पूर्व कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई किशोरी की लगातार खोजबीन कर तमिलनाडु के केलामंगलम क्षेत्र से रायगढ़ लाया गया है, नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को कोतवाली पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली में थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में रहने वाली महिला उसकी बेटी के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। महिला बताई कि वह अपने पति और बेटी के साथ 26 अगस्त को रायगढ़ आई थी। उसी दिन दोपहर में उसकी लडक़ी रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास उन्हें बिना बताए कहीं चली गई जिसका पता तलाश किये पता नहीं चलने पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लापता बालिका का पता तलाश किया जा रहा था। अपराध विवेचना दरमियान बालिका के वारिसान और उसकी सहेलियों से पूछताछ पर बालिका के सरिया के अविनाश सारथी नाम के युवक के साथ मेलजोल की जानकारी मिली।

कोतवाली पुलिस द्वारा संदेही अविनाश सारथी को सरिया क्षेत्र में पता तलाश किया गया, वह भी अपने घर से नदारद था जिसका मोबाइल बंद मिला। संदेही के दोस्तों और मोबाइल डिटेल्स से संदेही के कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा सीएसपी अभिनव उपाध्याय से मार्गदर्शन प्राप्त कर दिगर प्रांत जाने की अनुमति लिये और थाने से प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, आरक्षक विनोज लकड़ा, महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की पुलिस टीम तैयार कर बालिका की पता तलाश के लिए टीम कर्नाटक रवाना किया गया।

कोतवाली पुलिस कर्नाटक के गोल्ड फिल्ड एरिया में बालिका और संदेही का पता तलाश किए जो बताये पते में काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिले जिसके बाद कोतवाली पुलिस टीम कैंप कर बालिका और संदेही की खोजबीन में उनसे संपर्क में आये लोगों से पूछताछ प्रारंभ कर खोजबीन किये, काफी खोजबीन के बाद बालिका और संदेही को केलामंगलम तमिलनाडु में खोज निकाला गया। बालिका को चाइल्ड लाइन के समक्ष कथन कराये जाने पर बालिका ने अविनाश सारथी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाना और उसके साथ रेप करना बताई। बालिका के मेडिकल व अन्य विधि की कार्रवाई कर प्रकरण में आरोपी अविनाश सारथी के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सीजेएम कोर्ट रायगढ़ पेश किया गया जहां आरोपी के कृत्य पर आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को दाखिल कराया गया है।

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